
रेत खनन और पर्यावरणीय मंजूरी पर सुप्रीम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा कि यदि नदी की वार्षिक प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता का आकलन करने वाला अध्ययन उपलब्ध नहीं है, तो रेत खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि पुनर्भरण संबंधी डेटा, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के ...